बुरे फंसे मुख्तार अंसारी, एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनाई 10 साल की सजा । MP/MLA Court sentenced Mukhtar Ansari 10 years imprisonment in gangster case
मुख्तार अंसारी
उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अब एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट की ओर से मुख्तार पर 5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इस केस में की चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट की ओर से इस बड़ी सजा का ऐलान किया गया है।
हाल ही में मिली थी जमानत
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मामले की सजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था। साथ ही कोर्ट ने सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपये के फाइन पर भी स्टे लगा दिया था। हालांकि, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
लगातार हो रही कार्रवाई
मुख्तार अंसारी कई बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर कई अन्य अपराध के दर्जनों मामले दर्ज हैं। हालांकि, बीते कुछ समय से उनका बुरा वक्त चल रहा है। पुलिस द्वारा मुख्तार के कई अवैद्य संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। चुछ ही महीनों पहले आयकर विभाग ने भी मुख्तार की 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों को लेकर जांच शुरू की थी।
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